Tuesday, February 1, 2011

एचसीएस भर्ती मामले में प्रदेश सरकार को कोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़, जासं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एचसीएस भर्ती मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस ललित जैन व अन्य द्वारा दायर याचिका पर जारी किया। जैन ने याचिका में एचपीएससी द्वारा एचसीएस के चयन में धांधली के आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 4 जनवरी को जारी इस सूची में प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों का चयन किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि लिखित परीक्षा में उसने 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे, लेकिन साक्षात्कार में उसे केवल 10 से 25 प्रतिशत के बीच अंक दिए गए ताकि अंतिम सूची में उसका चयन न हो सके जबकि लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक दिए गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस सूची को रद करने की मांग की। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 6 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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