Friday, January 28, 2011

गरीबों के लिए खाली रखें 15 फीसदी सीटें- Punjab & Haryana High Court

चंडीगढ़, जासं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने चंडीगढ़ के निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह गरीब तबके की 15 प्रतिशत सीटें 24 फरवरी तक खाली रखें। साथ ही कहा कि इस मामले में कोर्ट कुछ दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। इस मामले में चंडीगढ़ के अधिकतर निजी स्कूलों ने कोर्ट में कहा कि गरीब तबके के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए। उनके अनुसार वो एक अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। स्कूलों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वह पहले ही आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और सीटे आरक्षित रखने का आदेश सही नहीं है। पिछली सुनवाई पर भी स्कूलों ने कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन को उनको यह आदेश देने का कोई हक नहीं है कि निजी स्कूल 15 प्रतिशत सीटें गरीब तबके के लोगों के लिए रिजर्व रखें। इन स्कूलों ने हाईकोर्ट में बताया कि चंडीगढ़ के सबसे अच्छे स्कूल में केवल दो प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला दिया गया है।

No comments:

Post a Comment