Thursday, January 20, 2011

सरकार को अवमानना नोटिस

चंडीगढ़, दयानंद शर्मा : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ठेके पर छह माह से अधिक तक नियुक्ति न करने के आदेश के बावजूद अतिथि अध्यापकों को रखने के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव व शिक्षा विभाग को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस कैथल निवासी राजेश कुमार व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी व जस्टिस एमएस गिल की खंडपीठ ने 2004 में प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि ठेके पर नियुक्त कर्मी को छह माह से ज्यादा नहीं रखा जाए, लेकिन पांच साल से नियुक्त एक भी अतिथि अध्यापक को नहीं हटाया गया है, वरन जहां पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वहां से हटाकर अतिथि अध्यापकों को दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास किए बगैर हजारों अध्यापक अभी तक अतिथि शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी कारण हाल ही में नवनियुक्त जेबीटी अध्यापकों व अन्य शिक्षकों को ज्वाइन करने के लिए काफी दिन तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी वकील से पूछा कि सरकार पांच साल से हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना क्यों कर रही है। अगर अतिथि अध्यापकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद इतने दिन से रखा हुआ है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक वह इस बाबत संतोषजनक जवाब दे। कोर्ट ने कहा कि अगर यदि इस बाबत कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट इस मामले में दोषी अधिकारी को जेल में भेजने से भी नहीं हिचकिचाएगा।
Info. ASHVANI KHATTER
NEW JBT Mewat Wale


09813737039

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