Wednesday, December 29, 2010
शिक्षा सचिव से जवाब तलब
हरियाणा के शिक्षा विभाग में वर्ष 2005-06 में हुई अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियों में एससी-बीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्धारित मात्रा में आरक्षण न दिए जाने का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में विरेन्द्र रंगा द्वारा दाखिल शिकायत व तथ्यों पर कार्यवाही करते हुए शिक्षा विभाग, हरियाणा के सचिव से मामले पर जवाब तलब किया है। विरेन्द्र रंगा ने आयोग को गैस्ट टीचर भर्ती में एससी-बीसी श्रेणी को समुचित आरक्षण न मिलने की एक विस्तृत तथ्यपरक शिकायत देकर संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला उठाया था। जिस पर आयोग ने जांच का निर्णय करते हुए शिक्षा विभाग हरियाणा के सचिव को एक नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित 15 दिन की समयावधि में शिक्षा विभाग द्वारा मामले पर अपना पक्ष आयोग में पेश न किया गया तो आयोग व्यक्तिगत पेशी का भी सम्मन जारी कर सकता है। आयोग की ओर से अनुसंधान अधिकारी पीएस मैहता ने सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि हरियाणा के शिक्षा विभाग में वर्ष 2005-06 में अतिथि अध्यापकों की भर्ती की गई थी। जिसमें गांव के ही प्रार्थी को वरीयता दी गई थी।
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