Monday, December 27, 2010

RTI सूचना न देने पर 25 हजार का जुर्माना

भिवानी, वसं : सूचना उपलब्ध न करवाने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तथा अपील कर्ता को बतौर क्षतिपूर्ति 5 हजार रुपये दिए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। भिवानी के हालुवास गेट निवासी दीनदयाल सोनी ने पेयजल आपूर्ति के खराब पानी के बारे में शिकायत की और नमूने लिए जाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने इसका कारण जानना चाहा। जन सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी डीके गंभीर द्वारा पानी के सैंपल संबंधी शिकायत पर दिए जवाब पर आयोग ने संतोषजनक नहीं माना और अपीलकर्ता के पक्ष को सही ठहरा दिया।

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